New Pension Scheme नई पेंशन योजना : Advance/Withdrawal of money by beneficiaries of NPS
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 854
(TO BE ANSWERED ON 27.07.2023)
NEW PENSION SCHEME
854 SHRI HARBHAJAN SINGH:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether there is any proposal to allow advance or withdrawal of money by beneficiaries of New Pension Scheme;
(b) if so, the details thereof;
(c) proposed modifications in New Pension Scheme, if any; and
(d) if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)
(a) to (d): The National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 for all new recruits to the Central Government service (except armed forces) from 01.01.2004. NPS is regulated under the PFRDA Act, 2013 and regulations made there under by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
Regulation 8(1) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, and amendment thereof, inter-alia states that a partial withdrawal of accumulated pension wealth of the subscriber, not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by the subscriber and excluding contributions made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency and limits specified as mentioned in the aforesaid Regulations, is allowed.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 854
(दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिया जाना है)
नई पेंशन योजना
854. श्री हरभजन सिंह:
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या नई पेंशन योजना के लाभार्थियों को अग्रिम या धन निकासी की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नई पेंशन योजना में प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो, हुए हैं, और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)
(क) से (घ) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ई.सी.बी. एंड पी.आर. द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए , 01.01.2004 से केंद्रीय सरकार की सेवा में होने वाली सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बल्रों को छोड़कर) के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को लागू किया गया था। एनपीएस को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और इसके संशोधन के विनियमन 8(1) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि अभिदाता के संचित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण , जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक हैऔर जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किए गए अंशदान , यदि कोई हो , अपवर्जित किया गया है, उक्त विनियमनों में उल्लिखित विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों , प्रयोजन , आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा।
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